हिन्दू संगठन के नेता द्वारा शिकायत दर्ज की गई है; मामले में नए अधिसूचित भारतीय नियम संहिता के अनुसार धाराएं 299, 302 और 356 (1) लागू की गई हैं; अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
बिहार में 2 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी के विशेष रूप से संसद में हिन्दुओं पर किए गए विवादास्पद बयान के बाद, हिन्दू संगठन के नेता दिव्यांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में मामला दायर किया।
‘नफरत फैलाएगा’
अदालत ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। शिकायत में श्री किशोर ने आरोप लगाया है कि श्री गांधी ने हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर लोकसभा में बयान दिया है जिससे हिन्दू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य था। शिकायत में यह भी लिखा है कि उनके बयान से समाज में नफरत फैलाई जा सकती है।
“कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल लोकसभा में उन्होंने ‘हिन्दुओं और मेरे ग्राहक दिव्यांशु किशोर’ का बयान दिया था। मामला दर्ज करने वाले दिव्यांशु किशोर के वकील सुमित कुमार ने कहा, ‘जिसमें धारा 299, 302, 356 (1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत लागू की गई है। अदालत ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है।'”
भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य रखती है, जिससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया जा सकता है। धारा 302 में व्यक्त किया गया है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य से शब्दों का उपयोग किया गया है। और धारा 356 (1) में नामचीनी का प्रावधान है।
1 जुलाई को, चरणों के दौरान, 18वीं लोकसभा में उनकी पहली भाषण में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आपत्ति और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए गांधी ने हमला किया। उनके भाषण में, कांग्रेस नेता ने कहा था: “वे जो अपने आप को हिन्दू कहते हैं, वे 24 घंटे नफरत और हिंसा में लगे रहते हैं।”

मुजफ्फरपुर: लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा हिन्दुओं पर दिए गए विवादास्पद बयान से कानूनी मुद्दों में फंस गए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हिन्दू लोग हिंसा फैलाते हैं। इस बयान से आहत होकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दर्ज मुकदमे में देवांशु किशोर ने आरोप लगाया है कि खुद को हिन्दू बताने वाले सांसद सह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर हिन्दुओं को ठेस पहुंचाने के लिए यह बयान दिया है।
देवांशु किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को यह मालूम है कि उनकी बातों को भारत सहित कई देशों के लोग सुनते हैं और अधिकांश लोग विश्वास भी करते हैं। फिर भी उन्होंने हिन्दुओं की प्रतिष्ठा हनन के लिए, हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं अपमान करने के लिए ये बयान दिया है। इसलिए उनके खिलाफ परिवाद दायर कराया है।
हिंदुओं पर बयान देने के लिए राहुल गांधी पर परिवाद दायर: अधिवक्त
परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सदन में हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था, उससे उनके मुवक्किल देवाशुं किशोर की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है।
वकील ने बताया कि सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत शिकायत दर्ज की गई है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को इस परिवाद पर सुनवाई होगी।